माननीय शिक्षामंत्री जी

माननीय शिक्षामंत्री जी,
            सादर प्रणाम.
उच्च माध्यमिक +2 शिक्षक जो 6 साल सेवा दे चुके उन्हें विद्यालय प्रधान की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इजाजत दी जानी चाहिए; क्योंकि हाई स्कूल शिक्षक से, +2 शिक्षक 4 साल सीनियर हैं। इनकी 6 साल की सेवा 10 साल माध्यमिक शिक्षक की सेवा के बराबर है और आप तो महज 8 साल सेवा दे चुके शिक्षक को इस परीक्षा में भाग लेने के लिए इजाजत दे रहे हैं। दूसरी यह कि +2 शिक्षक की विद्यमानता के बावजूद जबकि माध्यमिक शिक्षक से सीनियर हैं, इन्हें प्रधान अध्यापक का प्रभार तक नहीं दिया जा रहा।जबकि होना यह चाहिए था कि पहले माध्यमिक शिक्षक को उच्च माध्यमिक शिक्षक में पदोन्नति दी जाती और तब स्कूल प्रिंसपल बनाते।पर, ऐसा है नहीं।उच्च माध्यमिक शिक्षक को विभागीय पदोन्नति के तौर पर स्कूल प्रिंसपल बनाते।गुणवता के लिए परीक्षा लेना भी जरूरी है।तीसरा यह कि BC वर्ग के अभ्यर्थी जो अनट्रेंड थे उनका नियोजन हाई स्कूल व उच्च माध्यमिक स्कूल में नहीं हुई इससे सामाजिक न्याय को धक्का लगा है। चौथा ट्रेंड शिक्षक दो साल तक अनट्रेंड का मानदेय लेता रहा, उसका संवैधानिक आधार क्या है? तो क्या बाद में ट्रेंड जो हुए हैं उनको भी अगले दो साल अनट्रेंड का मानदेय ही मिलेगा या मिल रहा है? 
                            भवदीय
                          हरेराम सिंह

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